एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर शिक्षकों को नया आदेश, आदेश में नया क्या देखें।
एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लोकसेवकों के सत्यापन उपरांत तकनीकी कमी न होने संबंधी प्रमाणीकरण प्रस्तुत करने विषयक
विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 विकसित किया जा रहा है जिसके प्रथम चरण में आप सभी के द्वारा सभी शासकीय शालाओं का सत्यापन तदुपरांत स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत उक्त शालाओं में कार्यरत लोकसेवको का सत्यापन का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। उक्त सत्यापन के बाद निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाये :
1. शालाओं का सत्यापनः
समस्त शासकीय शालाओं के सत्यापन की कार्यवाही जिला स्तर से पूर्ण हो चुकी है और उसकी सूची समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी के अपने अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार शालाओं की सूची डाउनलोड करने की सुविधा दी गयी है
जिसे डाउनलोड कर सुनिश्चित कर लें कि आपके क्षेत्र अंतर्गत आने वाली समस्त शालाओं की जानकारी सही प्रविष्ट है, कोई भी शाला शेष नहीं है।
2. लोकसेवकों का सत्यापन:
समस्त शालाओं में पदस्थ लोकसेवकों का सत्यापन दो चरणों में कराया गया प्रथम विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा एवं द्वितीय चरण में संबंधित लोकसेवक से ऑनलाइन रिक्वेस्ट ली जाकर तदुपरांत संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा उसे अप्रूव या रिजेक्ट किया जाकर पूर्ण रूप से विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है ।
उपरोक्त सत्यापित सूची संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी / विकासखंड शिक्षा अधिकारी के लॉग इन में एक्सेल एवं पीडीऍफ़ प्रारूप में डाउनलोड करने की सुविधा दी गयी है। जिसे एकजाई डाउनलोड करके सुनिश्चित कर लें कि आपके क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी लोकसेवक की जानकारी सही सही प्रविष्ट है यथा पदस्थापना स्थल, पदनाम विषय शाला में पदस्थी दिनांक इत्यादि तथा यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी लोकसेवक शेष नहीं है।
3. यदि सत्यापन के उपरांत कोई लोकसेवक VRS/ रिटायर/मृत्यू /या अन्य कारण से शाला से शाला में वर्तमान में कार्यरत नहीं होने की स्थिति में उसे तत्काल विकासखंड शिक्षा अधिकारी के लॉग इन से इनएक्टिव अंकित किया जाये।
4. लोकसेवकों के मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी / विकासखंड शिक्षा अधिकारी के लॉग इन में उपलब्ध कराई गए है। कृपया मोबाइल नंबर सावधानी पूर्वक अपडेट किया जाये।
अतः उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुए समस्त जिला शिक्षा अधिकारी दिनांक 20/03/2025 तक अपने जिले के समस्त कार्यालयों से संलग्न प्रारूप में प्रमाणीकरण प्राप्त कर दिनांक 21/03/2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष विशेष वाहक के माध्यम से अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
(के.के.द्विवेदी)
संचालक,
लोक शिक्षण
भोपाल, दिनांक. 17/03/2025
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