"बैंकिंग संशोधन बिल पारित" बैंक अकाउंट में अब एक नहीं चार नॉमिनी होंगे।
मुख्य हैडलाइंस
1. बैंकिंग संशोधन बिल पारित।
2. खाताधारक 4 नॉमिनी बना सकेंगे।
3. बैंकों में निर्देशों का कार्यकाल बढ़ाया।
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नई दिल्ली - संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता और विपक्ष में टकराव के कारण एक हफ्ते तक बाधित रही कार्यवाही मंगलवार को 7वें दिन सुचारू रूप से चली। राज्यसभा में तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन बिल को पारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे महत्वपूर्ण बिल बताया। वहीं, लोकसभा ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक को पारिक किया।
इस बिल में प्रावधान है कि खातों में 4 लोग नामित किए जा सकेंगे। खाताधारक की मृत्यु के बाद खाते में जमा रकम को सभी नॉमिनी निकाल सकेंगे। बिल का मकसद बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासन और ग्राहक सुविधा को बेहतर बनाना है।
बिल में सहकारी बैंकों में निदेशकों के कार्यकाल को 8 साल से बढ़ाकर 10 साल, बैंकों को अपने ऑडिटरों का पारिश्रमिक तय करने का अधिकार देने जैसे प्रावधान भी किए गए हैं।
बिल पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जमाकर्ताओं के पास क्रमिक या एक साथ नामांकन सुविधा का विकल्प होगा, जबकि लॉकर धारकों के पास केवल क्रमिक नामांकन होगा।
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