सांसद धक्का मुक्की मामले में राहुल गांधी पर धारा 115, 117, 125, 135 , 351, 3(5 ) के तहत FIR दर्ज।
संसद में धक्का मुक्की मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है।
बीजेपी सांसदों की शिकायत के बाद राहुल गांधी पर विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है हम आपको बता दें कि संसद में हुए धक्का मुक्के कांड में दो सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी घायल हुए हैं।
और इसके बाद भाजपा सांसदों द्वारा थाने में शिकायत की गई इसके बाद राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी पर एक धारा 115, 117, 125, 135 , 351, 3(5 )के तहत मामला दर्ज किया गया है।
तो संसद की धक्का मुक्की कांड पर दोनों तरफ से कई जवाबी हमले किए जा रहे हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है इसी बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। संसद के गेट पर प्रदर्शन नहीं होगा।
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