शिक्षाकर्मियों, गुरुजियों (अध्यापक) को नियुक्ति दिनांक से मिलेगी वरिष्ठता स्कूल शिक्षा विभाग का आदेश।
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में गुरुजी शिक्षा कर्मी अध्यापक संवर्ग और इसके बाद राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया गया परंतु सभी यह की मांग है की नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठ का लाभ दिया जाए अर्थात पूर्व की सेवा को निरंतरता रखी जाए।
मध्य प्रदेश शासन द्वारा गठित डीपी दुबे की समिति द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार उनकी अनुशंसाओं के आधार पर शिक्षाकर्मी संवर्ग को अध्यापक संवर्ग में शामिल किया गया अर्थात उन्हें अध्यापक संवर्ग में संविलियन कर दिया गया और यह सम्मेलन 1 अप्रैल 2007 से लागू किया गया।
अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने पर पूर्व की सेवाओं की गणना की जावेगी अर्थात उनकी पूर्व की सेवा अवधि निरंतर में रहेगी इस तरह का आदेश भी जारी किया गया।
आदेश देखे
राज्य शिक्षा सेवा में सम्मेलन दिनांक 2018
परंतु अध्यापक संवर्ग के बाद राज्य शिक्षा सेवा में सांवलियन होने पर 2018 से सांवलियन की गणना की जा रही है इसको लेकर अध्यापक संवर्ग में भ्रांतियां हैं और वर्तमान में एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारे पूर्व की सेवा को गिना जाए अर्थात नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ देते हुए सारे लाभ प्रदान किए जाएं।
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