अध्यापक संवर्ग को 2018 के बाद 5 साल के नियमित सेवा जरूरी नहीं तो नहीं मिलेगी ग्रेच्युटी आदेश देखें।
मध्य प्रदेश अध्यापक संवर्ग जो कि अब नवीन शिक्षक संवर्ग में शामिल हुआ है उनको लेकर लोक शिक्षण संचनालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
लोक शिक्षण संचनालय द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार ऐसे अध्यापक नवीन शिक्षक संवर्ग के साथी जिनकी सेवानिवृत्ति हाल ही में हो रही है और उनका 2018 के बाद 5 साल नहीं हुए हैं ऐसे सभी नवीन शिक्षक संवर्ग के साथियों को ग्रेजुएटी का लाभ नहीं मिलेगा।
इस संदर्भ में कुछ अध्यापक साथी कोर्ट गए इसके बाद कोर्ट में जो तथ्य सामने रखे गए उसके आधार पर कोर्ट द्वारा उन्हें ग्रेच्युटी देने का फैसला कोर्ट ने सुनाया इस क्रम में लोक शिक्षण संचनालय में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है।
इस तरह के जितने भी प्रकरण है उनमें अपना पक्ष मजबूती के साथ रखें जिससे कि कोर्ट द्वारा विपरीत आदेश जारी न हो सके।
इस आदेश के मायने जाने तो शिक्षा विभाग में स्पष्ट कर दिया है कि 2018 के बाद यदि आपकी 5 साल की नियमित सेवा नहीं होती है तो आपको ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलेगा।
आदेश देखे
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