अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में मोहन सरकार ने किया बड़ा परिवर्तन आसानी से मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति।
मध्य प्रदेश की 23000 पंचायत के पंचायत सचिवों के लिए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का बड़ा फैसला।
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने पंचायत सचिवों की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ा ही महत्वपूर्ण संशोधन किया है इस संशोधन के बाद पंचायत सचिवों की अनुकंपा नियुक्ति के पड़े हुए हजारों पेंडिंग मामले जल्दी ही हल होंगे और आने वाले समय में आसानी से अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी।
पंचायत सचिवों के अनुकंपा नियुक्ति के मामले में 17 नवंबर 2007 को विभाग के उप सचिव महोदय ने यह आदेश जारी किया था कि पंचायत सचिवों के मृत होने पर 3 साल के भीतर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है।
मोहन सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के नए आदेश में अब 3 साल की समय सीमा को बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया है अर्थात 7 वर्ष के भीतर अब पंचायत सचिवों की मृत्यु होने पर उसके परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।
दूसरा बड़ा बदला भी है किया गया है यदि पंचायत सचिव के मृत होने पर इस पंचायत में यदि पद रिक्त होता है तो वहीं पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी और यदि पद रिक्त ना होने पर अन्य जिले में अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।
पंचायत सचिवों की भर्ती में जो योग्यता होना चाहिए वह अनुकंपा नियुक्ति में भी होना जरूरी है।
मोहन सरकार ने पंचायत सचिवों की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है।
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