शिक्षक कर्मचारी का पदोन्नति से इंकार करने पर पूर्व की क्रमोन्नति निरस्त संबंधी स्कूल शिक्षा विभाग का नया आदेश।
शासन का 23.09.2002 का आदेश
मध्य प्रदेश शासन ने पूर्व में 23.9.2002 को एक पत्र जारी किया गया था जिसकी कंडिका-4 (चार) में लिखा गया था कि से शासकीय कर्मचारी को पूर्व में क्रमोन्नति का लाभ लिया था और वह यदि पदोन्नति से इनकार करते हैं तो पूर्व में दी गई क्रमोन्नति का लाभ नहीं दिया जाएगा अर्थात उनकी क्रमोनीति निरस्त की जाएगी और जो भी लाभ दिए गए हैं वह लाभ रोक दिए जाएंगे।
नया आदेश
पूर्व में जारी की आदेश जो की 23.9.2002 को जारी किया गया था जिसमें कंडिका चार में जो बातें लिखी गई थी और उसे नीचे दिए गए बिंदु के साथ प्रतिस्थापित की जा रही हैं
नए आदेश के अनुसार अब ऐसे कर्मचारी जो पूर्व में क्रमानती वेतनमान ले चुके हैं अर्थात वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त कर चुके हैं और वह यदि पदोन्नति लेने से इनकार करते हैं तो पूर्व में दिए गए कार्मिनती लाभ जारी रहेंगे अर्थात पूर्व में जारी की गई क्रमोन्नति का लाभ कर्मचारियों को मिलता रहेगा।
परंतु उसे भविष्य में या बाद में वरिष्ठ वेतनमान का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा ।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए मूल आदेश नीचे देखें
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