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B.Ed धारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त - सर्वोच्च न्यायालय

   

B.Ed धारी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त - सर्वोच्च न्यायालय

 
स्कूल शिक्षा विभाग में ऐसे प्राथमिक शिक्षक जिन्होंने अपनी नियुक्ति बीएड होने के बाद प्राप्त की थी ऐसे सभी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त कर दी गई हैं।

 
स्कूल शिक्षा विभाग में एक बड़ा फैसला सामने आया है प्राथमिक शिक्षक की नियुक्तियां हुई है निरस्त।  ऐसे प्राथमिक शिक्षक जिन्होंने भर्ती के समय b.Ed डिग्री के आधार पर नौकरी प्राप्त की थी उन सभी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त कर दी गई है।

 
सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश में एनसीटीई के उसे आदेश को निरस्त किया जिसमें बीएड मान्य किया गया था।
इस आदेश के बाद 11.8.2023 को या इसके बाद होने वाली नियुक्तियों सर्वोच्च न्यायालय  के आदेश के बाद निरस्त कर दी गई है।

 
सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश के बाद आदेश के बाद  शुरू जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति निरस्त करने संबंधी आदेश भी जारी कर दिए गए हैं जिलों में इस तरह की प्राथमिक शिक्षक की नियुक्तियां हुई है उन सभी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त की जा रही है।

 
आदेश देखे



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