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राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) कर्मचारियों के निवेश के विकल्प/ फंड मैनेजर का विकल्प का वित्त विभाग का आदेश

   

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) कर्मचारियों के निवेश के विकल्प/ फंड मैनेजर का विकल्प का वित्त विभाग का आदेश।

मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अर्थात एनपीएस धारी है जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2005 या उसके पश्चात हुई है और वह एनपीएस के दायरे में आते हैं उनके संदर्भ में मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण आदेश 26 जुलाई को जारी किया गया है।

  
वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश में कर्मचारी शिक्षकों के निवेश के विकल्प दिए गए हैं साथ ही साथ फंड मैनेजर का चयन भी किया जाएगा।

 

साथियों साधारण भाषा में अब आपको बता दें की आपकी वेतन से हर माह 10% अंशदान काटा जाता है 14% अंशदान शासन द्वारा हर माह मिलाया जाता है इस प्रकार हर माह 24% राशि एनपीएस खाते में जमा होती है।

 
इस राशि को अभी शासन स्तर पर निवेश किया जाता था परंतु अब निवेश के विकल्प कर्मचारी शिक्षकों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
यदि कर्मचारी चाहे तो इन विकल्पों का चयन कर सकता है और यदि वह इन विकल्पों का चयन नहीं करता है तो पूर्व से चली आ रही व्यवस्था लागू रहेगी।

  
निवेश के नए विकल्प
(A) शासकीय अभिदाता उच्चतर प्रतिफल के लिए विकल्प का चयन करते हैं, उन्हें जीवनचक्र पर आधारित निम्नांकित विकल्प उपलब्ध होंगे :-

 

(क) परंपरागत जीवनचक्र निधि जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 25% (LC 25) निर्धारित है ।

 

(ख) सामान्य जीवन चक्र निधि जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 50% (LC 50) निर्धारित है।
निवेश की नई विकल्पों की पूरी प्रक्रिया के संदर्भ में पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।

 

         फंड मैनेजर नियुक्त

आप अपने निवेश को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर नियुक्त कर सकते हैं यह फंड मेनेजर 1 वर्ष के लिए होगी और फंड मैनेजर आप पीएफआरडी द्वारा अधिकृत फंड मैनेजर में से चयन कर सकते हैं।

यदि आप फंड मैनेजर का चयन या विकल्प का चयन नहीं करते हैं तो पूर्व से चली आ रही व्यवस्था लागू रहेगी।
पत्र में और भी कई बातें दी गई है। जिसे आप स्वयं अध्ययन कर सकते हैं।

 
आदेश देखे

 



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