तीसरी संतान होने पर शिक्षक शिक्षिका (पति-पत्नी) की सेवा समाप्त आदेश देखे।
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में तीसरी संतान को लेकर कई बार आदेश जारी हो चुके हैं।
स्कूल शिक्षक विभाग में ऐसे शिक्षकों पर धीरे-धीरे करवाई हो रही है जिनकी तीसरी संतान है खासकर उन शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है जो नवीन भर्ती से आए हैं।
26 जनवरी 2001 के बाद यदि किसी किसी की जीवित संतान होती है तो वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होता है और वह यह जानकारी छुपा कर यदि नौकरी करता है और आने वाले समय में यदि जांच के दौरान यह बातें सामने आती हैं।
तो ऐसे कर्मचारी शिक्षकों पर सेवा समाप्ति बर्खास्त की कार्रवाई की जाती है।
तीसरी संतान वाले पर पति-पत्नी जो कि शिक्षक है दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है सेवा समाप्त कर दी गई है।
शिक्षकों की सेवा समाप्ति का आदेश लोक शिक्षण संचनालय ने जारी किया आदेश देखें।
0 टिप्पणियाँ
ब्लॉक पढ़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद