शिक्षा विभाग के स्कूलों में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक भर्ती 30 जुलाई से शुरू आदेश देखे।
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक नियुक्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है लोक शिक्षण संचनालय ने अतिथि शिक्षक भर्ती के संदर्भ में आदेश जारी कर दिया।
अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करने संबंधी जो आदेश जारी हुआ है वह पूर्व के आदेशों से भिन्न है कुछ नए परिवर्तन इस बार किए गए हैं।
आदेश की प्रमुख बातें
1. जीएफएमएस पोर्टल पर रिक्त पदों पर ही अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
2. शाला में पूर्व से पैनल में से ही अतिथि शिक्षक की भर्ती की जा सकेगी।
3. अतिथि शिक्षक स्वयं अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड के जरिए स्कूल में अपनी जोइनिंग देंगे।
4. जीएफएमएस पोर्टल पर अतिथि शिक्षक अपने स्कूल में ऑनलाइन जोइनिंग समय पर नहीं देंगे तो वह किसी भी तरह की अतिथि शिक्षक बनने का दावा प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे ।
5. ऐसे स्कूल जहां पर शिक्षक नियुक्त है और किसी वजह से वह वहां पर पदस्थ नहीं है तो ऐसे शिक्षकों की जानकारी ऑनलाइन कारण सहित भरनी होगी।
6. ऐसी जगह पर अतिथि शिक्षक रखने हेतु संकुल प्राचार्य ऑनलाइन रिक्वेस्ट करेंगे रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद उन पदों पर अतिथि शिक्षक रखने की कार्रवाई आदेश अनुसार की जावेगी।
अतिथि शिक्षक रखने की प्रक्रिया 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 8 अगस्त तक संपन्न होगी।
आदेश में और क्या-क्या बातें लिखी हुई है मूल आदेश की प्रति नीचे दी गई है देखें डाउनलोड करें।
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