चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी शिक्षकों, सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु पर मिलेगी 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि।
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु या गंभीर चोटों के मामले में मतदान कर्मचारियों सुरक्षा कर्मियों के परिजन को अनुग्रह राशि का प्रावधान किया गया है।
आयोग की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि निर्वाचन ड्यूटी के दौरान अगर मौत उग्रवाद या असामाजिक तत्वों के किसी हिंसक कृत्य जैसे सड़क पर खदान, बम विस्फोट, सशस्त्र हमले मौत होती है, तो 30 लाख रुपए की अनुग्रह राशि कर्मचारी के परिजन को मिलेगी।
इसके अलावा किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि मिलेगी। चरमपंथी या असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के कारण स्थायी विकलांगता होती है तो 15 लाख रुपए।
और गंभीर चोट परिणामस्वरूप स्थायी विकलांगता, आदि के मामले में 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे।
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