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उच्च पद का प्रभार को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला 10 दिन में आदेश जारी करो।

   

उच्च पद का प्रभार को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला 10 दिन में आदेश जारी करो।

 

मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट ने शिक्षिका के उच्च पद पर प्रभार को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया हाई कोर्ट ने कहा आदेश 10 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।

 
लोक शिक्षण संचनालय के द्वारा आदेश जारी न करने पर कहा था कि लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के चलते आदेश जारी नहीं किया गया था इसको लेकर शिक्षिका रंजना चौरसिया द्वारा हाई कोर्ट की शरण ली गई रंजना चौरसिया राजा भोज हायर सेकेण्डरी स्कूल भोपाल में पदस्थ थी।

 
विभाग द्वारा उच्च पद के प्रभार का आदेश जारी नहीं होने पर जबलपुर हाईकोर्ट की शरण ली गई जबलपुर हाईकोर्ट में वकील अमित चतुर्वेदी द्वारा पैरवी की गई।

 
अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी ने कोर्ट में दलील दी। उक्त शिक्षिका का उच्च पद पर प्रभार को लेकर 19 जुलाई 2023 को चयन हुआ था और अब उक्त शिक्षिका का रिटायरमेंट 31 May 2024 को होने वाला है ऐसे में 31 मई से पहले यदि उच्च पद की प्रभार का आदेश जारी नहीं होता है

 

तो बिना प्रमोशन के रिटायरमेंट हो जाएगी जो की उन्हें नुकसानदायक होगा।
पूरी दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट जबलपुर में आदेश जारी किया क्योंकि शिक्षिका के लेक्चरर के पत्रिका उच्च पद का प्रकार का आदेश 10 दिनों के भीतर जारी किया जाए।

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