प्राथमिक शिक्षक के रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी उपादान की राशि पर कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला बड़ी खुशखबरी।
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में अध्यापक संवर्ग को ग्रेच्युटी उपादान की राशि का भुगतान के संदर्भ में कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
{कोर्ट के फैसले की प्रति अंत में है}
प्राथमिक शिक्षक देवकीनंदन वर्मा तनय श्री प्यारेलाल कोरी जिला छतरपुर प्राथमिक शिक्षक को ग्रेच्युटी उपादान राशि का भुगतान करने का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया गया।
चलिए जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक द्वारा किस आधार पर कोर्ट में अपना आवेदन प्रस्तुत किया क्या तथ्य प्रस्तुत किया आखिर क्या मामला था क्या ऐसे अन्य प्राथमिक शिक्षक को भी इस तरह का लाभ मिलेगा।
उक्त प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति शिक्षाकर्मी के रूप में 1999 में हुई उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षक कर्मी को वर्ष 2018 में अध्यापक संवर्ग में संविलियन कर दिया गया इसके पश्चात वर्ष 2018 में प्राथमिक शिक्षक के पद पर संविलियन कर दिया गया इस तरीके से उक्त शिक्षक को तीन बार नए पद शासन द्वारा दिए गए।
{कोर्ट के फैसले की प्रति अंत में है}
31 दिसंबर 2022 को उक्त प्राथमिक शिक्षक सेवा निवृत हो गए। प्रार्थी का जब रिटायरमेंट हुआ तो उसकी अंतिम वेतन ₹62578 रूपए थी। प्रार्थी को प्राथमिक शिक्षक के पद पर 23 वर्ष 8 माह तक कार्यरत रहे। शासन द्वारा उपादान की राशि का नियम अनुसार भुगतान नहीं किया गया जिसके कारण प्रार्थी को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
{कोर्ट के फैसले की प्रति अंत में है}
कोर्ट में आवेदक की सुनवाई को देखा सुना तत्पश्चात कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक को उपादान राशि भुगतान करने का निर्देश दिया।
कोर्ट द्धारा दिए गए निर्देश के अनुसार उपादान राशि के राशि के साथ-साथ ब्याज की राशि का भी भुगतान करने का आदेश दिया।
उपादान राशि ₹866614 रुपए
ब्याज की राशि ₹86661 रुपए
इस प्रकार आवेदक को कुल राशि ₹953330 रूपए भुगतान करने का आदेश जारी किया।
{कोर्ट के फैसले की प्रति अंत में है}
कोर्ट द्वारा 30 दिन के अंदर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया।
कोर्ट द्वारा यह आदेश 27 फरवरी 2024 को जारी किया।
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