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MP शिक्षकों के चतुर्थ समयमान वेतनमान का आदेश निरस्त केबिएट दायर बड़ी खबर

   

MP शिक्षकों के चतुर्थ समयमान वेतनमान का आदेश निरस्त केबिएट दायर बड़ी खबर



 

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश गौतम नगर, भोपाल 462023 ई-मेल est3-dpi@mp.gov.in

क्रमांक/स्था-3/एच/सिंगरौली / चतु.वे./ 821/2024 / 233 भोपाल, दिनांक 23-01-2024

 

                            केविएट सूचना

जिला शिक्षा अधिकारी, सिंगरौली द्वारा शिक्षक सवंर्ग के लोकसेवको को 35 वर्ष की सेवाकाल उपरांत चतुर्थ समयमान - वेतनमान प्रदाय करने संबंधी जारी आदेश दिनांक 07.12.2023, 16.12.2023 एवं 21.12 2023 सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार नहीं होने के फलस्वरूप उनके आदेश दिनांक 30.12.2023 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

 

 उक्त निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध संबंधित लोकसेवकों के द्वारा मान. उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की संभावना है। अतः संबंधित लोकसेवकों के द्वारा मान. उच्च न्यायालय याचिका दायर करने पर मान. न्यायालय के समक्ष विभाग का पक्ष भी रखा जा सके इस हेतु केविएट दायर करने की कार्यवाही की जा रही है । 

 

तत्सबंधी प्रकाशित केविएट सूचना से सर्व सामान्य अवगत होवें । आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा अनुमोदित
G-23363/2023
संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश




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