Header Ads Widget

प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति निरस्त सहित थाने में FIR दर्ज करने का आदेश बड़ी खबर

   

प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति निरस्त सहित थाने में FIR  दर्ज करने का आदेश बड़ी खबर


 

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला गुना, म.प्र.
कमांक / स्थापना-03/2024/106 गुना दिनांक 03/01/2024

                    //आदेश//
श्रीमान आयुक्त महोदय, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक-यूसीआर/सी/ 258/नियोजन/2023/2040 भोपाल दिनांक7.11.23 के अनुसार रोल नंबर 22686863 रैंक 32169 प्रवर्ग ST/X/OP अभ्यार्थी का नाम श्री दीवान सिंह प्राथमिक शिक्षक शास. प्राथमिक शाला बिलाखेडी डाई. कोड 23070330001 की डी.एल.एड. (डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एजुकेशन) की अंकसूची का सत्यापन कर्नाटका राज्य ओपन यूनिवर्सिटी मैसूर कर्नाटक से कराया गया। 

 

उप रजिस्ट्रार कर्नाटका राज्य ओपन यूनिवर्सिटी मैसूर कर्नाटक द्वारा श्री दीवान सिंह भिलाला की अंकसूची को यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नहीं किये जाने का लेख किया है। श्री दीवान सिंह को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार श्री दीवान सिंह की नियुक्ति निरस्त की कार्यवाही कर श्री दीवान सिंह के विरूद्ध फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति पाने के संबंध में आपराधिक प्रकरण दर्ज करायें के निर्देश दिये गये है। 

 

श्री दीवान सिंह प्राथमिक शिक्षक शास. प्राथमिक शाला बिलाखेडी डाई. कोड 23070330001 को कार्यालयीन कारण बताओं सूचना पत्र कमांक / स्थापना-03/2023/6392 गुना दिनांक 24.11.2023 के द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला गुना में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष में उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे।

 

उक्त कम में श्री दीवान सिंह द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं पाये जाने के कारण एवं श्री दीवान सिंह द्वारा नियुक्ति के दौरान ज्वाइनिंग के समय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें यह स्पष्ट लेख था कि मेरे द्वारा जो जानकारियां दी गई है और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है यदि उनमें कोई जानकारी / दस्तावेज असत्य पाये जाते है तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरूद्ध असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा।

 

कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं शपथ-पत्र में गलत जानकारी देकर नियुक्ति प्राप्त करने के कारण श्री दीवान सिंह की प्राथमिक शिक्षक पद पर की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की ।

 

(चंद्रशेख सिसौदिया)
जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला गुना, म०प्र०
गुना दिनांक 03/01/2024

आदेश देखे



एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ