अध्यापक संवर्ग उच्च पद का प्रभार की पूर्व काउंसलिंग रद्द होंगी या आदेश जारी होगे देखें।
स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के आचार संहिता लगने से पूर्व उच्च पद का प्रभार की काउंसलिंग आयोजित की गई थी इसके पश्चात शिक्षक संपर्क के आदेश जारी किए जा चुके थे और उन्हें उनके द्वारा पदभार भी ग्रहण किया जा चुका है इसके पश्चात अध्यापक संवर्ग को उच्च पद पर प्रभार की काउंसलिंग आयोजित की गई।
इसके आदेश प्रसारित भी हुए परंतु आदेश जारी होने के बाद संबंधित शिक्षकों को जॉइनिंग नहीं दी गई जिसमें मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते जॉइनिंग को रोका गया था.
अब इसके पश्चात लोक शिक्षण संचनालय के संचालक महोदय के के द्विवेदी द्वारा 27 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया गया जिसके बाद तमाम पदोन्नति की काउंसलिंग पर सवालिया निशान लगा शुरू हो गए हैं ।
जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि वरिष्ठ सूची में खामियों के चलते कई अध्यापक साथी न्यायालय की शरण में चले गए हैं जिसके कारण अब अध्यापक संवर्ग की वरिष्ठ सूची का आदतन किया जाना है.
इसी क्रम में लोक शिक्षण संचनालय ने यह आदेश जारी किया है।
इस आदेश के जारी होने के बाद अध्यापक संवर्ग यह सोच रहे हैं क्या पूर्व में जो पद उच्च पद पर प्रभार की काउंसलिंग आयोजित की गई थी क्या उसे काउंसलिंग का क्या होगा क्या काउंसलिंग पुनः होगी क्या पूर्व काउंसलिंग रद्द मानी जाएगी इन सारे सवालों के जवाब अध्यापक संवर्ग के साथी ढूंढने में लग गए हैं।
सूचियो में सुधार का कार्य की समय सीमा 4नवंबर से प्रारंभ होकर 15 दिसंबर तक किया जाना है।
आदेश में और कौन-कौन सी बातें लिखी गई हैं यह जानने के लिए आदेश देखें
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