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दिव्यांग महिला शिक्षिका का रिटायरमेंट से पहले ट्रांसफर, हाई कोर्ट ने दिया स्टे

   

दिव्यांग महिला शिक्षिका का रिटायरमेंट से पहले ट्रांसफर, हाई कोर्ट ने दिया स्टे



 

मध्य प्रदेश में नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है चुनाव से पहले विभागों में स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है ऐसे में कर्मचारी अपनी मनपसंद जगह पाने के लिए जोड़-तोड़ के प्रयास में लग जाते हैं।

 

दिव्यांग महिला शिक्षिका रोशन आरा का Transfer दिनांक 10 अगस्त 2023 को  प्रा. वि गैरतपुर से प्रा. वि डुंगरिया जिला रायसेन स्थानांतरण कर दिया गया जबकि उसके सेवानिवृत्ति में मात्र 23 माह का समय बचा था एक तो महिला शिक्षिका दिव्यांग थी दूसरी रिटायरमेंट के नजदीक थी फिर भी उसका ट्रांसफर कर दिया गया।

 

 जबकि उसके द्वारा ट्रांसफर का आवेदन नहीं भरा गया था
दिव्यांग महिला शिक्षिका द्वारा इस विषय पर विभाग को अवगत कराया गया की प्रार्थी दिव्यांग है और रिटायरमेंट भी नजदीक है अतः मेरा ट्रांसफर आर्डर निरस्त किया जाए परंतु विभाग ने इस पर कोई पॉजिटिव निर्णय नहीं लिया।

 
शिक्षिका रोशन आरा को मजबूर होकर हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी और हाई कोर्ट में अपनी याचिका दायर की हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में अमित चतुर्वेदी ने शिक्षिका की तरफ से पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया की शिक्षिका दिव्यांग है और रिटायरमेंट भी उसका नजदीक है ऐसे में उसका ट्रांसफर किया जाना नियम संगत नहीं है अतः इनका ट्रांसफर आर्डर निरस्त किया।

 

कोट द्वारा अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने विभाग को आदेशित किया कि जब तक विभाग से इस प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता तब तक शिक्षिका को इस संस्था में रहने दिया जाए।

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