Header Ads Widget

अध्यापक संवर्ग - नियम विरुद्ध ट्रांसफर को लेकर हाईकोर्ट का स्टे आर्डर जारी

   

अध्यापक संवर्ग - नियम विरुद्ध  ट्रांसफर को लेकर हाईकोर्ट का स्टे आर्डर जारी

 
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर का दौर जारी है अभी भी छुटपुट आदेश जारी हो रहे हैं ऐसे में नियम के विपरीत स्थानांतरण आदेश जारी होने का मामला सामने आया है इसके बाद यह पूरा मामला हाई कोर्ट गया और हाईकोर्ट ने शिक्षक के हित में फैसला सुनाया।

 
जानते हैं आखिर क्या मामला है किस जिले से है और स्थानांतरण को लेकर हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है।
शिक्षक विकास सिंह परिहार माध्यमिक शिक्षक जो की शासकीय मॉडल उमावि  गगेंव जिला रीवा में पदस्थ थे। विकास सिंह का ट्रांसफर माध्यमिक विद्यालय पटेहरा जिला रीवा में 29 अगस्त 2023 को ट्रांसफर कर दिया गया।

 

कहीं दूसरी तरफ शिक्षिका सुचेता नायडू शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहखेड़ जिला छिंदवाड़ा पदस्थ है इनका ट्रांसफर 31 अगस्त को माध्यमिक विद्यालय बम्होरी जिला छिंदवाड़ा में कर दिया गया।

 
मध्य प्रदेश शासन की जो शिक्षक विभाग की स्थानांतरण नीति है उसके अनुसार उत्कृष्ट विद्यालय , मॉडल विद्यालय और सीएम राइस विद्यालय में पदस्थ शिक्षकों ट्रांसफर इस श्रेणी के स्कूल में किया जा सकता है अन्य स्कूलों में नहीं।

 

यह ट्रांसफर पॉलिसी के अनुसार नहीं है यह पूरा मामला जबलपुर हाईकोर्ट में पहुंच अधिवक्ता अमित चतुर्वेदी द्वारा शिक्षक की तरफ से पैरवी की गई और इसके बाद हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग को 30 दिन के अंदर इसे हल करने को कहा है और यह दोनों शिक्षक पूर्व की संस्था में ही पदस्थ रहेंगे।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ