बड़ी खबर - कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ सहित 7 लोगों को 4-4 साल की सजा ।
भ्रष्टाचार में यदि कर्मचारी छोटा हो या बड़ा हो देर सबेर न्याय मिलता ही है ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में सामने आया है।
झाबुआ जिले में कलेक्टर रहे श्री जगदीश शर्मा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी श्री जगमोहन धुर्वे के साथ-साथ 7 लोगों को कोर्ट ने चार-चार साल की जेल की सजा सुनाने का ऐलान किया।
झाबुआ जिले में 2010 में जिला पंचायत के अंतर्गत मनरेगा के तहत समग्र स्वच्छता अभियान में प्रचार पोस्टर आदि सामग्री की प्रिंटिंग होना थी यह कार्य शासकीय प्रिंटिंग को भी दिया जा सकता था परंतु उक्त कार्य को एक प्राइवेट प्रिंटिंग मशीन को दिया गया जिसमें 33 लाख 54 हजार 616 खर्च हुए।
जबकि यदि यही कर शासकीय प्रिंटिंग मशीन पर कराया जाता तो इस कार्य की लागत 583891 आती अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि सरकार को 27 लाख 70 हजार 725 का नुकसान हुआ।
जब इस मामले की शिकायत हुई थी इस पूरी शिकायत की जांच करने का जिम्मा इंदौर लोकायुक्त के पास पहुंचा।
इंदौर लोकायुक्त द्वारा इस मामले की जांच की गई जांच में यह तथ्य सही पाए गए जिसके क्रम में पूरा मामला
न्यायालय में दायर किया गया और इसके पश्चात् न्यायालय द्वारा तत्कालीन कलेक्टर , जिला पंचायत सीईओ सहित 7 लोगों को चार-चार साल की सजा सुनाई गई।
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