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मप्र शिक्षा सत्र 2023-24 में नियुक्त अतिथि शिक्षकों को हटाने का आदेश

   

मप्र शिक्षा सत्र 2023-24 में नियुक्त अतिथि शिक्षकों को हटाने का आदेश



 
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों की मानदेय में वृद्धि कर दी कई बड़ी सौगातें दे दी इसके बाद मध्य प्रदेश के स्कूलों में अतिथि शिक्षक रखने की तमाम शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर देखने को मिल रही है।

 
अतिथि शिक्षक भर्ती करने के संदर्भ में भाई भतीजावाद भी सामने आया है कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है ऐसे में जनजाति कार्य विभाग जिला उमरिया द्वारा 19 सितंबर को समस्त हाई स्कूल हायर सेकेंडरी प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय को आदेश जारी किया गया है

 

 कि अतिथि शिक्षक जो सत्रा 2023 24 में नियुक्त हुए हैं यदि उनके पास डीएड /बीएड की डिग्री नहीं है तो उनकी तत्काल सेवाएं वापस ली जाए अर्थात उन्हें हटा दिया जाए।

 
संबंधित प्रधानाध्याय प्राचार्य यदि ऐसे अतिथि शिक्षकों को हटाने की कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनके मानदेय का भुगतान संबंधित प्राचार्य /प्रधानाध्यापक के वेतन के साथ किया जाएगा साथ ही साथ उन पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जावेगी।
आदेश देखे 



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