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कर्मचारी तीसरी संतान होने पर नियुक्ति निरस्त आदेश देखें। तीसरी संतान वालों पर कार्रवाई शुरू

   

कर्मचारी तीसरी संतान होने पर नियुक्ति निरस्त आदेश देखें।  तीसरी संतान वालों पर कार्रवाई शुरू

 
कर्मचारियों के लिए यह नियम और कानून बन चुका है कि 26 जनवरी 2001 के पश्चात यदि किसी शासकीय कर्मचारी की तीसरी संतान है और शासकीय सेवा में है उसकी नौकरी जाएगी ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसके बाद शिक्षा जगत में कर्मचारी जगत में तहलका मच गया है।

 
श्री गणेश प्रसाद शर्मा की अभी-अभी माध्यमिक शिक्षक विषय अंग्रेजी को लेकर भिंड जिले में नियुक्ति हुई थी संबंधित नवनियुक्त शिक्षक की शिकायत की गई शिकायत की जांच हुई तो यह तथ्य सामने आया उक्त नवनियुक्त शिक्षक की 26 जनवरी 2001 के पश्चात तीसरी संतान होना सत्य पाएगा प्रार्थी द्वारा स्वयं इस बात को स्वीकार भी किया गया।

 
जांच प्रतिवेदन के आधार पर संयुक्त लोक शिक्षण संचनालय ग्वालियर द्वारा नवनियुक्त शिक्षक की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है।

 
                      महत्वपूर्ण बात
👉यदि आप शासकीय कर्मचारी हैं और 26 जनवरी 2001 के पश्चात यदि आप की तीसरी संतान का जन्म हुआ है तो ऐसी नियुक्ति निरस्त करने का आदेश आपका भी जारी हो सकता है।

 
👉नवनियुक्त शिक्षक जो अभी-अभी नौकरी में आए थे उनकी 26 जनवरी 2001 के पश्चात तीसरी संतान होना पाया गया इसके बाद यह नियुक्ति निरस्त कर दी गई है

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