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तीसरी संतान वाले शिक्षकों की बर्खास्ती शुरू, शिक्षिका बर्खास्त आदेश देखें

   

तीसरी संतान वाले शिक्षकों की बर्खास्ती शुरू, शिक्षिका बर्खास्त आदेश देखें

 

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में तीसरी संतान वाले कर्मचारियों की बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू।
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में तीसरी संतान होने पर महिला शिक्षिका को संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग भोपाल ने  बर्खास्त कर दिया।

 
दरअसल महिला शिक्षिका श्रीमती नीतू सोनी ,विदिशा की 181 पर शिकायत दर्ज की गई थी जिसमें कहा गया था कि उक्त शिक्षिका की 3 संतान है इस संदर्भ में शिकायत की जांच की गई जांच में यह जानकारी सही पाई गई शिक्षिका द्वारा दिया गया शपथपत्र झूठा निकला जिसके बाद संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग भोपाल ने उक्त शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया।

 
तीसरी संतान वाले आदेश के अनुसार 26 जनवरी 2001 को या  इसके पश्चात् यदि किसी की तीसरी जीवित संतान है तो वह नौकरी के लिए ना पत्र होगा और यदि नौकरी में होगा भी तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा।

 
इस आदेश के क्रम में उक्त शिक्षिका पर यह कार्रवाई हुई है।



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