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अब पुरुष कर्मचारियों को 730 दिन की छुट्टी मिलेंगी,आदेश देख।

   

अब पुरुष कर्मचारियों को 730 दिन की छुट्टी मिलेंगी,आदेश देख।



 
कर्मचारियों  मैं खासकर पुरुष कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है महिला कर्मचारी तो पहले ही इस का लाभ उठा रहे थे।

 

महिला कर्मचारियों को अपने संतान की देखभाल के लिए छुट्टी मिलने का अधिकार प्राप्त है । पुरुष कर्मचारियों को भी संतान पालन के लिए अवकाश दिया जाएगा।

 
महिला कर्मचारियों को तो पूर्व में इसका लाभ मिल रहा था महिला कर्मचारियों को अपने बच्चे जिनकी उम्र 18 साल या 18 साल से कम है उन्हें सीसीएल का लाभ दिया जाता है परंतु पुरुषों को इस अवकाश से वंचित किया जा रहा था।

 
पुरुष कर्मचारी भी अपने संपूर्ण सेवा काल के दौरान 730 दिन की छुट्टी का लाभ ले सकते हैं बच्चों की देखभाल कर सकते हैं।
यदि कर्मचारी की संतान दिव्यांग श्रेणी की है तो उम्र का बंधन नहीं होगा अर्थात किसी भी उम्र के बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश लिया जा सकता है।
 

यह जानकारी केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक सवाल के के जवाब में लिखित में बताएं उन्होंने बताया कि 18 साल की उम्र तक के 2 सबसे बड़े बच्चों की देखभाल के लिए पूरे सेवाकाल में कर्मचारी छुट्टी ले सकते हैं दिव्यांग बच्चों के मामले में उम्र का बंधन नहीं होगा किसी भी उम्र के बच्चों की देखभाल के लिए अवकाश लिया जा सकता है।

 
छुट्टियों के कर्मचारियों के लिए छुट्टी का लाभ नियम 1972 के नियम 43 सी के तहत प्रावधान  है।

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