मध्यप्रदेश के 4.50 से अधिक कर्मचारियों को 5% ब्याज की गारंटी, NPS में बड़ा बदलाव
मध्य प्रदेश के 470000 एनपीएस धारियों के लिए मध्यप्रदेश सरकार अब एनपीएस के रूल्स में बदलाव करने जा रही है।
कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन की मांग को उठाने के बाद अब सरकार एनपीएस में लगातार सुधार करने की ओर बढ़ रही है इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश के 4.50 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए एनपीएस के नियमों में संशोधन होने जा रहा है जिससे कि उन्हें गारंटेड रिटर्न मिल सके।
एनपीएस धारी कर्मचारियों के लिए अपनी जमा राशि पर 5% गारंटेड ब्याज देने पर विचार किया जा रहा है।
जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ऐसे शासकीय कर्मचारी जो 2004 के बाद नौकरी में आए हैं एनपीएस की श्रेणी में आते हैं और उन सभी कर्मचारियों का अपने वेतन का 10% अंशदान काटा जाता है 14% अंशदान शासन द्वारा मिलाया जाता है । इस प्रकार 24% अंशदान हर माह एनपीएस के खाते में जमा होता है।
कर्मचारियों का यह पैसा pfrd यूटीआई,एसबीआई और एलआईसी में लगाया जाता है । अंत में शासकीय कर्मचारी को 60% राशि का नगद भुगतान होता है शेष 40% की राशि से पेंशन निर्धारित की जाती है।
एनपीएस धारी कर्मचारियों के लिए अब यह विकल्प और जुड़ जाएगा यदि कर्मचारी चाहे तो 5% गारंटी वाला ऑप्शन को चुन सकता है या मौजूदा व्यवस्था में बना रह सकता है। दोनों में से किसी एक को चुनने का अवसर कर्मचारियों को मिलेगा।
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