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सातवां वेतनमान वाले पेंशनरों को 38% महंगाई राहत छठवें वेतनमान वाले पेंशनरों को 212% का आदेश

   

सातवां वेतनमान वाले पेंशनरों को  38% महंगाई राहत छठवें वेतनमान वाले पेंशनरों को 212% का आदेश

 
छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, मंत्रालय
क्रमांक 436/एफ 2013-04-00416/वि/नि/चार

,नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 02.08.2023
प्रति
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल,

 

विषय:- पेंशनरों / परिवार पेंशनरों की महंगाई राहत में वृद्धि करने की सहमति के संबंध में।
संदर्भ:- आपका अर्द्ध. शा. पत्र क. एफ 9-2/ 2023 / नि. / चार, दिनांक 5 जून 2023

 

विषयांतर्गत संदर्भित अर्द्ध शासकीय पत्र द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा-49 के अनुसार पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को देय महंगाई राहत 38 प्रतिशत दिनांक 01.01.2023 से किये जाने की सहमति चाही गई है।

 

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा-49 के तहत पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को दिनांक 01.07.2023 से सातवें वेतनमान में 38% एवं छठवें वेतनमान में 212% महंगाई राहत दिये जाने की सहमति व्यक्त की जाती है।

 

 

(इन्द्रप्रकाश रात्रे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

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