शिक्षकों के स्थानांतरण 31 अगस्त से होंगे स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव का नया आदेश
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव ओ.एल. मंडलोई द्वारा 14 अगस्त को स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
स्कूल शिक्षा के संदर्भ में स्थानांतरण नीति 2022 दिनांक 17 जुलाई 2023 को जारी की गई थी ।
स्थानांतरण नीति के अनुसार एक जिले से दूसरे जिले एवं एक संभाग से दूसरे संभाग में स्थानांतरण की जो समय सीमा थी और उसमें संशोधन कर दिया गया है अब समस्त प्रकार के शिक्षा विभाग में समस्त प्रकार के शिक्षकों के स्थानांतरण 31 अगस्त किए जा सकेंगे।
स्कूल शिक्षा के इस नए आदेश के अनुसार अब शिक्षकों के स्थानांतरण 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच किए जा सकेंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग का स्थानांतरण को लेकर संशोधित नया आदेश नीचे देखें।
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