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15000 से अधिक प्राथमिक शिक्षक नौकरी से बर्खास्त - सुप्रीम कोर्ट

 

15000 से अधिक प्राथमिक शिक्षक नौकरी से बर्खास्त - सुप्रीम कोर्ट

 

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की योग्यता के संदर्भ में हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक की योग्यता में B.Ed डिग्री को अमान्य कर दिया उनका कहना है की प्राथमिक शिक्षक के लिए डीएलएड या उसके समकक्ष योग्यता होना चाहिए। क्योंकि B.Ed में प्राथमिक शिक्षक संदर्भ में कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता।

 

सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आने के बाद 15000 से अधिक नवनियुक्त प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में पढ़ती हुई नजर आ रही है।

 

इतना ही नहीं इससे पहले भी जो प्राथमिक शिक्षक के पद पर भर्ती हुए हैं यदि उनकी योग्यता डीएलएड या उनकी समक्ष नहीं है और पूर्व में B.Ed डिग्री मन किया गया है तो ऐसे शिक्षकों पर भी गाज गिर सकती है।

 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ऐसे शिक्षक के प्राथमिक शिक्षक के पद पर अगस्त हुए हैं और उनकी योग्यता डीएलएड या इसके समकक्ष के स्थान पर Bed है ऐसे सभी प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त की जा सकती है।

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