शिक्षकों के ट्रांसफर ऑफलाइन होंगे आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा होंगे। पूरी जानकारी देखे
स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक अधिकारियों के ट्रांसफर ऑफलाइन होंगे लोक शिक्षण संचनालय का आदेश।
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में ट्रांसफर को लेकर लगातार खबरें आ रही थी कई शिक्षक पूछ रहे थे कि आखिर आवेदन कहां करना है इस के संदर्भ में पूर्व में कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं हुए जबकि इस स्थानांतरण से रोक कैबिनेट बैठक में हटाई जा चुकी थी।
तब से लेकर इस विषय पर चर्चा जोरों पर थी लोक शिक्षण संचनालय 27 जुलाई को आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि जिले के बाहर हो या संभाग चेंज करना हो । सभी तरह के स्थानांतरण आदेश ऑफलाइन के माध्यम से होंगे।
जो भी शिक्षक अपना स्थानांतरण करवाना चाहता है वह अपना आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा आदेश में दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा जिसमें विशेष रूप से आपके स्थानांतरण से यदि शाला शिक्षक विहीन तो नहीं हुई है या वहां पर पद रिक्त है या नही,
तो ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं होंगे यह जवाबदारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के होगी कि नियमों का पालन करते हुए पात्र आवेदनों को समय सीमा में अर्थात 5 अगस्त तक लोक शिक्षण संचनालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
आदेश देखे
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