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मप्र पूर्व विधायक को सात साल की जेल

   

मप्र पूर्व विधायक को सात साल की जेल



 

धार - छह साल पुराने गोलीकांड मामले में धार से विधायक व कांग्रेस जिलाध्यक्ष रह चुके बालमुकुंदसिंह गौतम और जिला पंचायत सदस्य मनोज गौतम सहित परिवार के छह सदस्यों को इंदौर की एमपीएमएलए कोर्ट ने शनिवार को सात- सात साल की सजा सुनाई।

 

 विशेष अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर मुकेश नाथ जब सजा सुना रहे थे, तब कोर्ट में भारी गहमागहमी का माहौल था। इसी केस में जिस फरियादी तत्कालीन कांग्रेस नेता चंदन सिंह सहित 13 लोगों पर बालमुकुंद ने हत्या का केस दर्ज कराया था। उन्हें व अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। चंदनसिंह फिलहाल भाजपा में हैं।

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