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शिक्षक कर्मचारियों की ट्रांसफर 15 जून से 30 जून के बीच होंगे सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

   

शिक्षक कर्मचारियों की ट्रांसफर 15 जून से 30 जून के बीच होंगे सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

 
मध्य प्रदेश शिवराज सरकार ने कर्मचारी शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है लगातार ट्रांसफर को लेकर कर्मचारी मांग कर रहे थे यहां तक की मध्य प्रदेश के कई मंत्री भी सीएम शिवराज से ट्रांसफर पर प्रतिबंध हटाने की मांग की जा रही थी।

 
आज 14 जून को शिवराज सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में कर्मचारी शिक्षकों के जिला स्तर पर ट्रांसफर की अनुमति को मंजूरी आज मंत्रिमंडल ने दी।
शिक्षक कर्मचारियों के जिला स्तर पर ट्रांसफर 15 जून से लेकर 30 जून तक ट्रांसफर हो सकेंगे।
केवल 15 दिन है ट्रांसफर होंगे नियम में शिथिलता बरतते हुए आज शिवराज सरकार ने यह फैसला लिया।

 

सामान्य प्रशासन विभाग के जारी किए आदेश के अनुसार जिला संवर्ग के कर्मचारी एवं राज्य संवर्ग के तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के ट्रांसफर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरांत किए जा सकें।


ट्रांसफर संबंधित संपूर्ण नियम 24 जून 2021 को जारी की गई स्थानान्तरण नीति के अनुसार रहेंगे। केवल 15 जून से लेकर 30 जून तक नियम में शिथिलता बरतते हुए कर्मचारियों के जिला स्तर पर ट्रांसफर हो सकेंगे।

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