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तीसरी संतान वाले कर्मचारी नौकरी के लिए अपात्र, ऐसे कर्मचारी शिक्षक नौकरी से बाहर होगे राजपत्र जारी

   

तीसरी संतान वाले कर्मचारी नौकरी के लिए अपात्र, ऐसे कर्मचारी शिक्षक नौकरी से बाहर होगे राजपत्र जारी


 
मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण राज्य पत्र जारी किया गया है इस राज्य पत्र के जारी होने के बाद यदि इन नियमों का उल्लंघन होता है तो संबंधित शासकीय कर्मचारी की नौकरी जा सकती है साथ ही साथ यदि आप बेरोजगार हैं और इस नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिल भी नहीं पाएगी।

 
मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 10 मार्च 2000 को इससे संबंधित राजपत्र जारी किया गया है ।
जारी किए गए राजपत्र के अनुसार

 


1. यदि आप शासकीय कर्मचारी हैं और दो से अधिक संतान हैं और एक संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 को या बाद में हुआ है तो आपको नौकरी से बाहर किया जा सकता है।

 
2. यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और यदि आप निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पहले शादी कर लेते हैं तो आप शासकीय नौकरी के लिए अपात्र होंगे।





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