स्कूल शिक्षा विभाग में प्रमोशन के नियम बदले, लोक शिक्षण संचनालय का आदेश नया नियम क्या है देखें। (आदेश की pdf लास्ट में है)
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक udt प्रधानाध्यापक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर लोक शिक्षण संचनालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।
लोक शिक्षण संचनालय द्वारा जारी किए गए प्रमोशन के संदर्भ में आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि ऐसा देखा गया है कि शिक्षक अपनी गोपनीय चरित्रावली के लिए परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अब प्रमोशन होने वाले शिक्षकों के गोपनीय चरित्रावली की तत्काल में आवश्यकता नहीं।
इस आदेश का तार्किक या पूरा अर्थ समझे तो यह स्पष्ट है कि प्रमोशन के लिए हाल-फिलहाल CR गोपनीय चरित्रावली की आवश्यकता नहीं है बिना गोपनीय चरित्रावली के ही प्रमोशन होंगे।
परंतु आदेश में एक लाइन और लिखी गई जिसमें लिखा गया है कि ऐसे कर्मचारी जो जिन पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है या कोई जांच चल रही है या किसी भी तरह का मामला सामने है ऐसे शिक्षकों को जरूर चेक कर ले।
प्रमोशन होने वाले कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली प्रमोशन होने के बाद 3 महीने के अंदर नियंत्रण करता अधिकारी अपना रिकार्ड संधारित करेंगे।
पूरा आदेश देखने के लिए डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आदेश डाउनलोड करें।।
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