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रिटायरमेंट की 20 दिन बचे थे अधिकारी हुआ सस्पेंड,आयुक्त पर ₹25000 का जुर्माना

   

रिटायरमेंट की 20 दिन बचे थे अधिकारी हुआ सस्पेंड,आयुक्त पर ₹25000 का जुर्माना

 

सागर - आबकारी अधिकारी सीपी सांगले को हाई कोर्ट के निर्देश के बाद  निलंबित कर दिया गया।  30 अप्रैल को है रिटायरमेंट होने वाले थे उससे पहले उन्हें निलंबित कर दिया गया। निलंबन का कारण एक कोर्ट केस में कोर्ट मे जानकारी अधिकारी को देना थी कोई जानकारी ना देने पर यह कार्रवाई की गई है । इससे पूर्व इसी मामले में आबकारी आयुक्त पर ₹25000 का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया था।

 

 कोर्ट केस के मामले में रिपोर्ट, अभिलेख प्रस्तुत न करने जानकारी न देने पर आबकारी अधिकारी श्री सी पी सांगले को निलंबित कर दिया गया। उच्च न्यायालय जबलपुर में मदन कुमार नामदेव Vs मध्यप्रदेश शासन व अन्य के सामने दायर याचिका के संबंध में 23 फरवरी 2023 को आदेश पारित किया गया था । 

 

उच्च न्यायालय के आदेश 4 अप्रैल 2018 द्वारा चाहे गए अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण आबकारी आयुक्त पर ₹25000 का जुर्माना लगाया गया था।  इस इस प्रकरण में सीपी सांगले प्रभारी अधिकारी थे और इस संबंध में रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का दायित्व उन पर था उनकी लापरवाही कारण आबकारी आयुक्त जुर्माना लगाने की स्थिति बनी।

 

  इस प्रकरण में 15 मार्च को पारित आदेश में आबकारी आयुक्त को 18 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए आदेशित किया गया था इसकी जानकारी भी सांगले ने आबकारी आयुक्त को नहीं दी । सांगले 20 मार्च को बिना अनुमति लिए मंत्रालय भोपाल पहुंचे।  सांगले के इस कृत को शासकीय कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता मानते हुए सस्पेंड कर दिया गया।

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