नवीन शैक्षणिक सत्र 2023- 24 हेतु स्कूलों में प्रवेश हेतु राज्य शिक्षा केंद्र का महत्वपूर्ण आदेश 7 मार्च को जारी
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में शैक्षणिक सत्र 2013 24 हेतु शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान प्राप्त ऐसे प्राइवेट विद्यालयों में ऑनलाइन निशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 7 मार्च को मध्य प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वय को आदेश जारी किया है।
आप सभी जानते हैं की स्कूलों में प्रतिवर्ष निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 25% पद कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के प्रवेश के लिए आरक्षित होते हैं तो इन सभी सीटों पर आवेदन की प्रक्रिया आदेश के अनुसार प्रारंभ होने जा रही है।
कब आवेदन होंगे कब आवेदनों का सत्यापन होगा और कब आवेदनकर्ताओं को छात्रों को स्कूल मिलेंगे चलिए उसे पूरी टाइम टेबल को जान लेते हैं।
आवेदन और सत्यापन की पूरी प्रक्रिया आप सभी जानते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हर वर्ष की जाती है इस वर्ष भी ऐसा ही प्रक्रिया को अपनाया जाएगा चलिए फिर क्रिया के चरण क्या होंगे देखे
पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि में सुधार करने की जो तारीख है साथियों 13 मार्च से प्रारंभ 23 मार्च 2023 तक रहेगी।
प्रार्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की पावती पोर्टल से दो प्रति में डाउनलोड करना होगी और मूल दस्तावेजों के साथ नजदीक के सत्यापन केंद्र पर सत्यापन दिनांक 15 से 25 मार्च तक करना होगा।
अंतिम प्रक्रिया के तहत रैंडम पद्धति से आप सभी जानते हैं ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूलों का आवंटन होगा और चयनित आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से सूचना दी जाएगी ।
इसकी समय सीमा 28 मार्च 2023 राखी गई है।
आवेदन में पूरी जानकारी विस्तार से देखें
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