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अनुकंपा नियुक्ति के नियमों का हुआ सरलीकरण आसानी से मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, अनुकंपा नियुक्ति का नया आदेश पूरी जानकारी आदेश देखें

 

अनुकंपा नियुक्ति के नियमों का हुआ सरलीकरण आसानी से मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, अनुकंपा नियुक्ति का नया आदेश पूरी जानकारी आदेश देखें

 

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है सती आदेश जारी करने के पीछे मुख्य वजह यह है कि मध्यप्रदेश में हजारों मामले अनुकंपा नियुक्ति के पेंडिंग है पेंडेंसी का कारण जटिल नियमों का होना जिसके कारण पात्र अभ्यर्थियों को अनुकंपा नियुक्ति मिलने में काफी परेशानियां हो रही थी इसी को ध्यान में रखते हुए आप मध्य प्रदेश सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों का सरलीकरण किया है अब इस आदेश के बाद मध्यप्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति आसानी से पात्र अभ्यर्थियों को मिल पाएगी।

 

अनुकंपा नियुक्ति का सरलीकरण का आदेश क्या है उस आदेश में कौन-कौन सी बातें नई जोड़ी गई हैं अनुकंपा नियुक्ति कैसे मिलेगी किन किन पदों पर मिल सकती है सारी जानकारी आदेश में स्पष्ट तौर पर लिखी गई है। (आदेश की कॉपी लास्ट में देखे )

 

चलिए आदेश की मुख्य बातें देख लेते हैं

 सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 29.09.2014 में शासकीय सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उनके आश्रित एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने के संबंध में एकजाई निर्देश जारी करते हुए कंडिका 5.1 एवं 5.4 में निम्नानुसार प्रावधान निहित किये गये है:- 

 

                        कंडिका 5.1 

"अनुकंपा नियुक्ति अभ्यार्थी द्वारा धारित योग्यता एवं अर्हता के आधार पर सीधी भर्ती के रिक्त निम्नतर पद पर दी जावेगी यथा सहायक ग्रेड-3 तथा समकक्ष पद संविदा शाला शिक्षक एवं रूपये 3500-5200 (5200-20200+2100 ग्रेड पे ) तक वेतनमान वाले अन्य कार्यपालिक पदों (लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र के पदों को छोड़कर) पर भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी. इनमें वार्डवॉय, पटवारी, वाणिज्यिक कर विभाग के अधीन पंजीयन लिपिक (कार्यपालिक) स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न पद, ड्राइवर, तकनीकी पद भी शामिल है, बशर्ते आवश्यक तकनीकी योग्यता रखता हो।" (आदेश की कॉपी लास्ट में देखे )

 

                       कंडिका 5.4

"तृतीय श्रेणी की योग्यता न होने पर एवं चतुर्थ श्रेणी के पद की अर्हता होने पर सीधी भर्ती के रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पद पर दी जा सकेगी।"

2/ सा.प्र.वि. द्वारा दिनांक 29.09.2014 को जारी परिपत्र के अनुकम में दिनांक 01.02.2023 द्वारा जारी निर्देश में कंडिका 5.1 में निम्नानुसार प्रावधान निहित किया गया है (आदेश की कॉपी लास्ट में देखे )

 

                कंडिका 5.1 (संशोधन)

"संविदा शाला शिक्षक" को "प्राथमिक शिक्षक / प्रयोगशाला शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक विज्ञान" से प्रतिस्थापित किया जाये।

यह निर्देश जारी होने के तिथि से लागू होगें।

 

अतः उपरोक्तानुसार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों में निहित प्रावधान अनुसार आवश्यक

कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(आदेश की कॉपी लास्ट में देखे )

(दिशा प्रणय नागवंशी )

 उप सचिव

 मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग



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