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अध्यापक संवर्ग में जिन अध्यापकों को क्रमोन्नति वेतनमान मिला उनकी क्रमोन्नति हटेगी। और न ही क्रमोन्नति आगे लगाई जाएगी आदेश देखें

   

अध्यापक संवर्ग में जिन अध्यापकों को क्रमोन्नति वेतनमान मिली उनकी क्रमोन्नति हटेगी। और न ही क्रमोन्नति आगे लगाई जाएगी आदेश देखें



 
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचनालय के आयुक्त महोदय द्वारा अध्यापक संवर्ग की क्रमोन्नति वेतनमान को लेकर समस्त संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी को एक पत्र जारी किया गया है।

 

मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में क्रमोन्नति एक बड़ा मुद्दा बन गया है ऐसा लग रहा है जैसे कि कश्मीर वाला मुद्दा हो सरकार अध्यापक संवर्ग की क्रमोन्नति लगाने को तैयार आखिर क्यों नहीं हो रही है आखिर इतना लंबा समय सरकार ने क्यों निकाल दिया अब ऐसे में यदि आपकी पूर्व में क्रमोन्नति गई है उसको हटाने का आदेश जारी हो गया है।

 
इसका सीधा सीधा मतलब है यदि आप की क्रमोन्नति लग दी गई है तो ऐसी सभी क्रमोन्नति पर रोक लगाई जाएगी।
आदेश के बाद किन अध्यापक संवर्ग की क्रमोन्नति हटाई जाएगी।


 

स्थानीय निकाय के अधीन नियुक्त अध्यापक संवर्ग को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2018 से नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्त किये जाने के प्रावधान किया गया है।

 
अध्यापक संवर्ग के ऐसे साथी जिनको 12 वर्ष की सेवा 1 जुलाई 2018 को या इसके बाद पूर्ण हो गई है तो ऐसे समस्त अध्यापक  कि यदि क्रमोन्नति नहीं लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं । इस प्रकार के समस्त आदेश निरस्त माने जाएंगे।


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