जिला शिक्षा अधिकारी को हाईकोर्ट से अवमानना का नोटिस जारी
मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी श्री एचपी कुर्मी एवं शासकीय नेहरू हर सेकेंडरी स्कूल नरसिंहपुर के प्राचार्य श्री एसके चौबे को हाईकोर्ट ने एक अम्माना का नोटिस जारी किया है जिला शिक्षा अधिकारी पर आरोप है कि दोनों ने पद का दुरुपयोग करते हुए एक दिव्यांग शिक्षक का नियम विरुद्ध वेतन रोक दिया।
दिव्यांग शिक्षक का नाम बराती लाल प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर के विरुद्ध हाई कोर्ट में के याचिका दायर की गई नंदिता दुबे की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई ।
दिव्यांग शिक्षक की तरफ से अधिवक्ता मोहनलाल शर्मा शिवम शर्मा अमित ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा उन्होंने स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण जून, 2019 से नवंबर, 2019 के दौरान अनुपस्थित रहा।
हाई कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करने पर जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस।
दिव्यांग शिक्षक द्वारा उक्त अवधि के संदर्भ में चिकित्सा अवकाश की सूचना बार बार प्राचार्य महोदय को देता रहा लिखित में आवेदन भी दिया जिसकी पावती भी ली गई इसके बावजूद उसका वेतन रोक दिया गया। वेतन रोकने का कारण बिना आवेदन अनुपस्थित रहना बताया जोकि सरासर झूठ था
इसी क्रम में दिव्यांग शिक्षक द्वारा 1 वर्ष पूर्व हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट ने 2 माह के भीतर शिकायत दूर करने का प्रयास किया था लेकिन लंबे समय से शिकायत जस की तस बनी रही इसलिए अवमानना याचिका लगाई गई जिस पर सुनवाई के चलते हाईकोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है
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