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मध्यप्रदेश - कर्मचारियों को 20- 50 नियम के अंतर्गत नौकरी से बर्खास्त किया। अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। Employee News

 

मध्यप्रदेश - कर्मचारियों को 20- 50 नियम के अंतर्गत नौकरी से बर्खास्त किया।  अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई। Employee News 


 

भोपाल - मध्यप्रदेश में कर्मचारी अधिकारियों के लिए 20- 50 के नियम के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सिलसिला हुआ शुरु साथियों हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा राज्य पुलिस सेवा के दो अधिकारियों को जबरदस्ती रिटायरमेंट दे दिया गया ।


मतलब 20- 50 के आदेश के आधार पर कर्मचारियों को यहां अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है।

 

20-50 का नियम का तात्पर्य है कि ऐसे शासकीय कर्मचारी अधिकारी जिन को अपनी नौकरी करते हुए 20 वर्ष हो गए हैं या उनकी आयु 50 वर्ष हो चुकी है ऐसे सभी कर्मचारी इस नियम के अंतर्गत आते हैं और उन सभी शासकीय कर्मचारियों पर गाज गिर सकती है जो अपने कार्य को ईमानदारी के साथ नहीं करते जिन्होंने कार्य को गंभीरता से नहीं लिया या उन पर कई तरह के आरोप लगे और सिद्ध हुए ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को 20-50 के अंतर्गत अनिवार्य सेवानिवृत्ति सरकार दे रही है।

 

दो पुलिस अधिकारी उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई

1. अनिल कुमार मिश्रा

2. इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार वर्मा



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