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भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी (IAS) को कोर्ट ने वारंट जारी किया

   

भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी (IAS) को कोर्ट ने वारंट जारी किया

 
जबलपुर - जब न्याय की बात आती है तो कर्मचारी छोटा हो या बड़ा अधिकारी कोर्ट के सामने सब बराबर होते हैं तो इसी कड़ी में भारतीय प्रशासनिक सेवा 2012 के बैच के अफसर श्री रोहित सिंह को हाईकोर्ट ने दूसरा वारंट जारी किया है।

 

 कोर्ट ने 6 जनवरी 2023 को सुबह 10:15 पर उच्च न्यायालय में उपस्थित होने को कहा है।
कोर्ट ने IAS रोहित सिंह के साथ नायब तहसीलदार प्रीति नागेंद्र को भी तलब किया है।

 
आखिर पूरा मामला क्या था चलिए आपको बता दें मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है श्री जितेंद्र अवस्थी ने कोर्ट में याचिका दायर की है उनका आरोप लगाया है कि 2018 में विधानसभा चुनाव में जबलपुर से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना चुनाव लड़ना चाहते थे और लास्ट डेट को अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे तब तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी श्री रोहित सिंह के निर्देश आदेश पर पुलिस ने उन्हें धक्का देकर कलेक्टर कार्यालय से बाहर निकाल दिया क्योंकि उस दिन की लास्ट तारीख थी इसलिए वह चुनाव लडने से वंचित रह गए।

 

याचिकाकर्ता जितेंद्र अवस्थी ने तहत उक्त दिवस के घटना के सीसीटीवी फुटेज कैमरे की रिकॉर्डिंग वीडियो फुटेज सूचना के अधिकार के तहत मांगे और उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर दी।

 

उस समय जबलपुर में प्रीति नागेंद्र सहायक निर्वाचन अधिकारी थे इसलिए आईएएस रोहित सिंह के साथ साथ नायब तहसीलदार प्रीति नागेंद्र को भी हाईकोर्ट ने तलब किया है।

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