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हाई स्कूल प्राचार्य से हायर सेकेंडरी प्राचार्य एवं व्याख्याता से हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु लोक शिक्षण संचनालय का आदेश

   

हाई स्कूल प्राचार्य से हायर सेकेंडरी प्राचार्य एवं व्याख्याता से हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु लोक शिक्षण संचनालय का आदेश

 

मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचनालय द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के उच्च पदों को भरने हेतु 6 जनवरी को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया जारी किए गए आदेश के अनुसार उच्च पदों की रिक्तियों को भरने की तत्काल आवश्यकता है ऐसे शासकीय सेवक जो उच्चतर पद की योग्यता रखते हैं उन्हें उस पद पर पदोन्नति हेतु आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे।

 
पत्र में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि ऐसे हाई स्कूल प्राचार्य जो हर सेकेंडरी प्राचार्य की योग्यता रखते हैं उनकी पदोन्नति हर सेकेंडरी प्राचार्य के पद पर की जाएगी तथा ऐसे व्याख्याता जो हाई स्कूल प्राचार्य की योग्यता रखते हैं उन्हें हाई स्कूल प्राचार्य के पद पर पदोन्नति एक कार्य करने संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे।

 

उक्त के क्रम में प्राचार्य हाईस्कूल से प्राचार्य उ.मा.वि. एवं व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर नियमानुसार कार्य करने हेतु आदेशित किए जाने की कार्यवाही की जाना है। वर्तमान में निम्नानुसार वरिष्ठता सूचियाँ विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

 

मूल पद का नाम प्राचार्य हाईस्कूल
(वरिष्ठता सूची का वर्ष )दिनांक 01.04.2021 की अंतरिम पदक्रम सूची
व्याख्याता उ.मा.वि.
(वरिष्ठता सूची का वर्ष ) दिनांक 01.04.2022 की अंतरिम पदक्रम सूची

 

उपरोक्त वरिष्ठता सूची अनुसार आपके जिले में कार्यरत मूल पद प्राचार्य हाईस्कूल एवं व्याख्याता उ.मा.वि. की वर्ष 2017 से 2022 तक के गोपनीय प्रतिवेदनों का ग्रेडिंग चार्ट (प्राचार्य हाईस्कूल का संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा मतांकन एवं प्रमाणित ) ( व्याख्याता उ.मा. वि. का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मतांकन एवं प्रमाणित ) एवं उक्त लोक सेवकों के विरूद्ध कोई विभागीय जांच / लोकायुक्त प्रकरण / अपराधिक प्रकरण / अन्य जांच / प्रचलित है अथवा नहीं की ( संभाग / राज्य एवं जिला स्तर सहित) जानकारी 

 




 

एवं अनाधिकृत रूप से कोई अनुपस्थिति या कोई सेवा डाईज नान मान्य की गई है अथवा नहीं की जानकारी दिनांक 17.01.2023 तक संलग्न प्रपत्र अनुसार हार्ड एवं साफट कापी में संचालनालय को पत्र वाहक के हस्ते उपलब्ध करायें। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त जानकारी लोक सेवकों के मूल पद के आधार पर प्रदाय की जाये वर्तमान प्रभार में कार्यरत पद से प्रदाय नहीं की जाये ।

 

आदेश को बारीकी से देखने के लिए एजुकेशन पोर्टल से आदेश डाउनलोड कर सकते हैं

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