शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक (विज्ञान पद) की सेवा अवधि अन्य विभाग में जोड़ने का महत्वपूर्ण आदेश मप्र शासन ने जारी किया आदेश देखे
-:: आदेश ::-
भोपाल दिनांक 10/10/2011
(मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय)
क्रमांक एफ 1-12/2011 / 15-2:: राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सत्यप्रकाश पाण्डेता सहकारी निरीक्षक द्वारा शिक्षा विभाग के अधीन सहायक शिक्षक, विज्ञान के पद पर की गई सेवा अवधि दिनांक 29/08/1994 से 31/05/2006 तक को सहकारिता विभाग में की जा रही सेवा अवधि में जोडने की अनुमति प्रदान करता है।
2- पेंशन नियम 1976 के नियम-26 (1) में निहित प्रावधानों के तहत उक्त सेवा अवधि की गणना केवल पेंशन प्रयोजन हेतु मान्य होगी।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
आदेशानुसार
( आर०आर०एस० मरावी)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सहकारिता विभाग
भोपाल, दिनांक 10/10/2011
आदेश देखे👇
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