Header Ads Widget

शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक (विज्ञान पद) की सेवा अवधि अन्य विभाग में जोड़ने का महत्वपूर्ण आदेश मप्र शासन ने जारी किया आदेश देखे

 

 शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक (विज्ञान पद) की सेवा अवधि अन्य विभाग में जोड़ने का महत्वपूर्ण आदेश मप्र शासन ने जारी किया आदेश देखे 

 

                 -:: आदेश ::-

           भोपाल दिनांक 10/10/2011

     (मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय)

 

क्रमांक एफ 1-12/2011 / 15-2:: राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सत्यप्रकाश पाण्डेता सहकारी निरीक्षक द्वारा शिक्षा विभाग के अधीन सहायक शिक्षक, विज्ञान के पद पर की गई सेवा अवधि दिनांक 29/08/1994 से 31/05/2006 तक को सहकारिता विभाग में की जा रही सेवा अवधि में जोडने की अनुमति प्रदान करता है।

 

2- पेंशन नियम 1976 के नियम-26 (1) में निहित प्रावधानों के तहत उक्त सेवा अवधि की गणना केवल पेंशन प्रयोजन हेतु मान्य होगी।

 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

आदेशानुसार

( आर०आर०एस० मरावी) 

अवर सचिव 

मध्यप्रदेश शासन, 

सहकारिता विभाग 

भोपाल, दिनांक 10/10/2011

 

आदेश देखे👇



एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ