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कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 62 से 65 वर्ष करने के निर्देश आदेश जारी

   

कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 62 से 65 वर्ष करने के निर्देश आदेश जारी

 
यूपी - शासकीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को लेकर बड़ी ख़बर सामने आई है। जिसके अनुसार कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई जाएगी । कोर्ट ने फैसले को लागू करने के लिए नियमों में आवश्यक बदलाव करने हेतु शासन को 3 महीने का समय दिया है।

 

लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को लेकर बड़ा अपडेट आया है. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 62 से बढ़ाकर 65 करने के निर्देश दिए गए हैं और इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को 3 महीने का समय दिया गया है।

 

  3 महीने में आवश्यक नियमों में बदलाव कर रिटायरमेंट की आयु बढ़ाई जाए।
न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला की पीठ ने डॉ प्रेमचंद्र मिश्रा और अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया।

 

याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही यह आदेश जारी कर चुकी है कि केंद्र द्वारा वित्त पोषित उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के अध्यापन कार्य में कार्यरत कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 65 वर्ष की जानी चाहिए।

 
कोर्ट के आदेश के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने वर्ष 2010 में सभी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी को केंद्र के फैसले को लागू करने के निर्देश दिए गए थे और यह नियम लखनऊ विश्वविद्यालय पर भी लागू होता है इसलिए रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़कर 65 वर्ष की जानी चाहिए।

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