Header Ads Widget

पढ़ाते समय स्कूल में छात्राओं से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी शिक्षक को कोर्ट ने 6 साल की सजा ₹1 लाख का जुर्माना लगाया

   

पढ़ाते समय स्कूल में छात्राओं से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी शिक्षक को कोर्ट ने 6 साल की सजा ₹1 लाख का जुर्माना लगाया



 
गुना - स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्राओं को अश्लील गंदे फोटो वीडियो दिखाने के आरोपी शिक्षक को कोर्ट ने 6 साल की सजा सुनाई गई साथी ही ₹100000 का जुर्माना भी लगाया जुर्माने की राशि पीड़ित छात्राओं को दी जाएगी।

 

 इस पूरे मामले में पांच छात्राओं ने कोर्ट में बयान दिए जिसमें से 4 छात्राएं कोर्ट में अपने बयानों से पलट गई थी परंतु एक छात्रा द्वारा कोर्ट में बयान दिया गया और एक छात्रा के बयान के आधार पर पॉक्सो मामलों की विशेष न्यायाधीश वर्षा शर्मा ने आरोपी शिक्षक को 6 साल की सजा और एक लाख का जुर्माने की सजा सुनाई।

 

दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश के गुना जिले से जुड़ा हुआ है सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले बायोलॉजी के शिक्षक प्रदीप सोलंकी पर आरोप था कि वह पढ़ाते समय छात्राओ से अश्लील बातें छेड़खानी करता है छात्राओं ने इसकी शिकायत वार्डन से की वार्डन कैंट थाने में जाकर टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

 

 शिकायत के आधार पर आरोपी टीचर पर छेड़खानी पॉक्सो एक्ट जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया और अरेस्ट कर लिया गया था।
इस पूरे मामले की जांच बाल कल्याण समिति द्वारा भी की गई थी।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ