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ग्रीष्मकालीन अवकाश में काम करने वाले शिक्षकों को 15 दिन के अर्जित अवकाश की पात्रता का आदेश

   

ग्रीष्मकालीन अवकाश में काम करने वाले शिक्षकों को 15 दिन के अर्जित अवकाश की पात्रता का आदेश

 
खंडवा - स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश के समस्त शिक्षक ग्रीष्मावकाश में ही कुछ न कुछ काम करते हैं शासन की कई महत्वपूर्ण योजनाएं हो या चुनाव की बात हो या जनगणना की बात हो या अन्य कोई भी कार्य हो ग्रीष्मकालीन अवकाश में कोई न कोई कार्य दिया जाता है।  परंतु शासन के निर्देश होने के बाद भी ग्रीष्मकालीन अवकाश में काम करने के बाद अर्जित अवकाश का लाभ नहीं दिया जा रहा है वर्तमान में देखने को मिल रहा है।

 

ऐसे में एक अच्छा आदेश अर्जित अवकाश का आदेश जारी हुआ है।
खंडवा जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आयुक्त महोदय को एक पत्र लिखा है जिसमें लोक सभा निर्वाचन 2019 एक क्रम में 1 मई से लेकर 27 मई के बीच  चुनाव संबंधी कार्यों के संबंध में मुख्यालय पर रहने का आदेश जारी किया गया था क्योंकि शिक्षक मुख्यालय पर है ,  ऑन ड्यूटी पर रहे इसलिए उन्हें उक्त अवधि का अर्जित अवकाश की पात्रता होती है ।

 

जिला कलेक्टर खंडवा द्वारा आयुक्त महोदय को उक्त अर्जित अवकाश के संबंध पत्र जारी किया गया है क्या अन्य जिलों में भी इस तरह का कोई आदेश जारी हुआ है यदि हुआ है तो आप जरूर बताएं।
आदेश देखे



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