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लोकसभा में वित्त मंत्री ने पुरानी पेंशन बहाल का प्रस्ताव !OPS पर बड़ी खबर

   

लोकसभा में वित्त मंत्री ने पुरानी पेंशन बहाल का प्रस्ताव !OPS पर बड़ी खबर


 
                       लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 854
जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2022/ 21 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया गया
पुरानी पेंशन योजना
854. श्री असादुद्दीन ओवैसी:
क्या वित्तमंत्री जी यह बताने की कृपा करे

 
(क) क्या कई राज्यों ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) फिर से शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कई राज्यों ने सरकार से ओपीएस शुरू करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) का पैसा लौटाने की मांग
की है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है:

 
(घ) जिन राज्यों ने OPS शुरू किया है उन्हें NPS का पैसा लौटाने के लिए सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया था। लिया जा रहा है;
(ङ) क्या सरकार का निकट भविष्य में ओपीएस वापस शुरू करने का विचार है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत  कराड )
               उत्तर

 

(क) से (च): राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने अपने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) पुन: प्रारंभ करने के अपने निर्णय के बारे में केंद्र सरकार पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को सूचित किया है।
पंजाब राज्य सरकार ने दिनांक 18.11.2022 को अपने सरकारी कर्मचारियों, जिन्हें वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत कवर किया जा रहा है, के लिए ओपीएस का कार्यान्वयन करने के संबंध में अधिसूचना जारी की है।

 

राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों ने संबंधित राज्य सरकारों को एनपीएस के अधीन अभिदाताओं के संचित कॉर्पस को वापस करने के लिए केंद्र सरकार पीएफआरडीए को प्रस्ताव भेजा है। ऐसा कोई प्रस्ताव पंजाब राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

 
राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की राज्य सरकारों के प्रस्तावों के प्रति उत्तर में पीएफआरडीए ने संबंधित राज्य सरकारों को यह सूचित किया है कि पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण) विनियम, 2015 के साथ पठित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के अंतर्गत और समय-समय पर

 

 यथा संशोधित अन्य प्रासंगिक विनियमों, जिसके तहत निधियां जो पहले से ही एनपीएस के पक्ष में सरकारी अंशदान और कर्मचारियों के अंशदान दोनों के रूप में, उपचय ब्याज सहित जमा है उनको राज्य सरकार को लौटाए जाने और उसे वापस जमा कराए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।


 
सरकार के पास पुरानी पेंशन प्रणाली की बहाली का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

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