कर्मचारी की वेतन वृद्धि को लेकर हाई कोर्ट ने सुनाया शानदार फैसला
उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने सरकारी कर्मचारी की वेतनवृद्धि रोकने के आदेश को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा की कलेक्टर को नियम- 9 के अनुसार 3rd (तृतीय ) और 4th (चतुर्थ ) श्रेणी के कर्मचारियों पर मामूली जुर्माना लगाने का नियम व अधिकार है, लेकिन वेतनवृद्धि जैसे बड़ा दंड देने का अधिकारी कलेक्टर को नहीं है।
इस मामले में कोर्ट ने IOC (आइओसी) पर ₹10000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जो एक वीक में जमा करना होगा।
कलेक्टर ग्वालियर ने 30 मई-2022 को तत्काल प्रभाव से आरडी पचोरिया सहकारी निरीक्षक के वेतनवृद्धि रोकने का आदेश जारी कर दिया था।
इस आदेश के खिलाफ पचोरिया ने हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। इस मामले में लगातार कलेक्टर ग्वालियर को पत्राचार जारी किया. लेकिन उन्होंने कोई जवाब पेश नहीं किया। इसके बाद कलेक्टर ग्वालियर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए। इस मामले में OIC (ओआइसी) द्वारा कोर्ट में गलत जानकारी पेश की गई।
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