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4000 की रिश्वत लेने वाले पटवारी को 4 साल की जेल की सजा व ₹4000 का अर्थदंड कोर्ट ने लगाया

   

4000 की रिश्वत लेने वाले पटवारी को 4 साल की जेल की सजा व ₹4000 का अर्थदंड कोर्ट ने लगाया

 

दतिया - भ्रष्ट शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है इसी कड़ी में एक पुराना मामला सामने आया जिस के क्रम में कोर्ट ने पटवारी को 4 साल की जेल की सजा सुनाई।

 
किसान के सूखा राहत राशि डालने पर 10% राशि की डिमांड पटवारी द्वारा की जा रही थी किसान ने इसकी शिकायत लोकायुक्त पुलिस से की और यह पूरा मामला सामने आया।

 

विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ऋतुराज सिंह चौहान ने पटवारी बाल सिंह गौतम को 4 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में 4 साल के सश्रम कारावास एवं 4 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

 

12 मार्च 2018 को हरिओम सिंह गुर्जर निवासी कालीपुरा ने एसपी लोकायुक्त को शिकायत की कि उसके पिता राजेंद्र सिंह गुर्जर के खाते में सूखा राहत राशि भिजवाने के एवज में पटवारी बालसिंह गौतम 10 प्रतिशत के हिसाब से चार हजार रुपए मांग रहा है। लोकायुक्त पुलिस ने ने 21 मार्च 2018 को पटवारी बालसिंह गौतम पटवारी को 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था।

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