पॉक्सो एक्ट में (pocso act ) रेप के आरोपी को 10 दिन में आजीवन कारावास की सजा /कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला।
उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ में 10 दिन में रेप के आरोपी को आजीवन कारावास के साथ ₹20000 का अर्थदंड लगाया।
कोर्ट द्वारा ऐतिहासिक फैसला दिया इतने कम समय में इतना बड़ा फैसला सामने आया 10 दिन में पूरे मामले की सुनवाई के बाद फैसला है।
पोक्सो एक्ट के तहत सुनवाई के दौरान 6 साल की बच्ची के रेप के आरोपी भूपेंद्र को आजीवन कारावास के साथ ₹20000 का जुर्माना अपर सत्र न्यायाधीश ( पोस्को एक्ट ) पंकज श्रीवास्तव द्वारा लगाया गया।
यह घटना 12 अगस्त के दिन की है जब बच्ची अपने खेत पर जा रही थी उसी समय आरोपी भूपेंद्र द्वारा इस घटना को अंजाम दिया।
* आरोपी भूपेंद्र पर 12 अगस्त को 6 साल की बच्ची के साथ रेप का आरोप लगा।
* 13 अगस्त को कोर्ट में केस दर्ज किया गया।
* 3 सितंबर को पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की।
* 3 सितंबर को ही कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया
* 12 सितंबर से कोर्ट में केस की जांच शुरू हुई
* 13 सितंबर को कोर्ट में साक्ष्य के आधार पर कार्यवाही शुरू की गई।
* 16 सितंबर तक कोर्ट मे 8 गवाहों ने इस मामले में गवाही पूरी हुई।
* 17 सितंबर को आरोपी भूपेंद्र द्वारा कोर्ट में अपने बयान दर्ज किए गए। आरोपी द्वारा कोर्ट में बयान दर्ज करते समय अपने आप को नाबालिक बताया और इस संबंध में दस्तावेज कोर्ट में पेश किए दस्तावेजों की जांच करने के बाद पाया गया कि सभी दस्तावेज फर्जी हैं।
* 20 सितंबर को इस पूरे मामले में कोर्ट में बहस हुई
* 21 सितंबर को आरोपी भूपेंद्र को दोषी करार दिया गया।
* 40 दिन में पूरा मामला पर सुनवाई के बाद फैसला आया
भारत के इतिहास में 10 दिन में आरोपी को सजा सुनाई गई यह बड़ा उदाहरण है।
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