"PM SHRI योजना" समस्त स्कूलों में लागू, समस्त डीईओ को आदेश जारी ।
अंकों के आधार पर प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों का होगा चयन लोक शिक्षण संचालनालय का समस्त डीईओ को आदेश।
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मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचनालय द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को PM SHRI योजना के सफल संचालन हेतु महत्वपूर्ण आदेश 7 नवंबर को जारी किया गया है यह आदेश मध्यप्रदेश के समस्त प्राथमिक माध्यमिक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल में PM SHRI योजना के अंतर्गत विद्यालयों का चयन किया जाना है।
विद्यालय के चयन का मापदंड अंकों का आधार माना गया है अर्थात अंको के आधार पर विद्यालय का चयन किया जाएगा।
जिला स्तर पर चयन समिति में जिला शिक्षा अधिकारी नोडल अधिकारी रहेंगे एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक उनके सहायक होंगे।
प्रत्येक विकासखंड से अधिकतम दो विद्यालयों का चयन होगा जिसमें एक विद्यालय प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालय का होगा तथा दूसरा हाईस्कूल या हायर सेकेंडरी स्तर का स्कूल का होगा। विद्यालय चयन का आधार मेरिट अधिकतम अंक रखा गया है तो किस कैटिगरी में कितने कितने अंक विभाजित किए गए हैं जिससे विद्यालय उच्चतम अंक ला सके उसकी पूरी सूची व विस्तृत जानकारी 11 पेज के आदेश में दी गई है।
PM SHRI योजना के विस्तृत दिशा निर्देश देखने के लिए आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके संपूर्ण आदेश डाउनलोड कर सकते हैं बारीकी से पढ़ सकते हैं और PM SHRI योजना में अपने विद्यालय का चयन कैसे होगा , कब होगा कौन करेगा कितने नंबर में होगा सारी जानकारी आप आदेश को पढ़कर देख सकते हैं।
आदेश नीचे की लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड करें।
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